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नूंह, 02 जुलाई:- हरियाणा सरकार ने निर्माण से जुड़े मजदूर वर्ग के लिए विशेष पंजीकरण अभियान कि शुरुआत की गई जो कि पूरे प्रदेश में 02 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।

प्रारंभ : 02/07/2018 समाप्ति : 31/07/2018

नूंह, 02 जुलाई:- हरियाणा सरकार ने निर्माण से जुड़े मजदूर वर्ग के लिए विशेष पंजीकरण अभियान कि शुरुआत की गई जो कि पूरे प्रदेश में 02 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आज औघोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य गुडग़ांव के उप-निदेशक आर.एस.मलिक ने दी।
उप-निदेशक आर.एस मलिक ने मुख्य-मुख्य कल्याण स्कीमो की जानकारी देते हुए बताया कि मातृत्व बैनीफिट स्कीम के तहत कम से कम 1 साल के लिए नियमित पंजीकृत महिला श्रमिक को उसके बच्चे के जन्म पर 36 हजार रूपये का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार पंजीकृत निर्माण श्रमिक पुरूष को भी यदि उसकी पत्नी द्वारा लाभ नही लिया गया है, तो उसे भी 21 हजार रूपये का लाभ दिया जाता है। इसके लिए फार्म-11 में आवेदन भरकर देना होगा। उन्होने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चो की पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक 8 हजार से 20 हजार रूपये तक वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। बोर्ड द्वारा दसवीं में मैरिट प्राप्त करने वाले श्रमिको के बच्चो को 21 हजार रूपये से 51 हजार रूपये का वजीफा भी दिया जाता है। तीन साल में एक बार 8 हजार रूपये का अनुदान औजार खरीदने तथा 3 हजार रूपये की वित्तीय सहायता बाई-साईकिल खरीदने के लिए दी जाती है। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को जीवन मेें एक बार 3500 रूपये की वित्तीय सहायता सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाती है।